झज्जर: चाइना मांझा व सिंथेटिक धागों के भंडारण, बिक्री और उपयोग पर रोक, जिलाधीश ने तत्काल प्रभाव से जारी किए आदेश
मकर संक्रांति, लोहड़ी अथवा अन्य अवसरों पर पतंग उड़ाने के दौरान चाइना मांझा, नायलॉन अथवा किसी भी प्रकार के सिंथेटिक पदार्थ से बने एवं लेपित धागों के उपयोग से होने वाली दुर्घटनाओं और मानव जीवन को संभावित खतरे को दृष्टिगत रखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। जिलाधीश स्वप्निल रविंद्र पाटिल, ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत