सालासार विहार के प्रमोटर को 25 लाख का जुर्माना, बिना रेरा पंजीयन भूखंडों की बिक्री पर CG-RERA की सख्ती
छत्तीसगढ़ RERA ने रायपुर के सालासार विहार परियोजना में बिना रेरा पंजीयन के भूखंड बेचने वाले प्रमोटर राजीव सोनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। नियमों के उल्लंघन पर यह कार्रवाई रेरा अधिनियम की धारा 3 और 59 के तहत हुई है। CG-RERA ने खरीददारों को पंजीयन की जांच करने की सलाह दी है।