राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने चूरू कोर्ट परिसर में वकील के होठ काटने के मामले में आरोपी महिमन जोशी को राहत देते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को आंशिक निरस्त कर दिया। यह मामला 10 जुलाई 2024 का है, जब वकील सुषील कुमार शर्मा ने चूरू कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि कोर्ट परिसर में महिमन जोशी और साथियों ने वकील आनंद कुमार शर्मा पर हमला किया था।