मोतिहारी कोर्ट में प्रथम अवर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने लोडेड पिस्टल बरामदगी मामले में दोषी पाते हुए नामजद दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा पिपराकोठी थाना क्षेत्र के मकरी महुआवा निवासी राकेश कुमार तथा खजूरिया थाना क्षेत