नगर पालिका क्षेत्र में अब हर दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी दिनेश डे ने आज बुधवार शाम 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर 60 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति लेना जरूरी है। आवेदन के 15 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी किया जाएगा, अन्यथा यह स्वीकृत माना जाएगा।