दिनांक 22.06.2026 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में थाना तितावी पुलिस व एसओजी देहात द्वारा थानाक्षेत्र तितावी स्थित ग्राम मांडी में एक फैक्ट्री में कैद 12 श्रमिकों को मुक्त कराया गया था। मुक्त कराये गये सभी श्रमिक बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों के निवासी थे तथा कुछ नाबालिग भी थे जो विगत डेढ से दो साल तक फैक्टी में बंद थे। विभिन्न राज्यों से आये इन श्रमिकों को रेलवे स्टेशन से नौकरी, वेतन, भोजन व रहने की सुविधा का प्रलोभन देकर फैक्ट्री में लाया जाता था, नौकरी और अच्छे वेतन का सपना दिखाकर बंधुआ मजदूर बनाया गया, दिन में एक बार सूखी रोटी देकर 24 घण्टे काम कराया जाता था, वेतन मांगने एवं बाहर जाने की बात पर नुकीले डंडों से मारपीट की जाती थी, मोबाइल को जब्त कर लिया गया था तथा पिटबुल डॉग से डराया जाता था। मारपीट के लिए फैक्ट्री संचालक अंकित बालियान द्वारा एक विशेष व्यक्ति शिवा त्यागी को नौकरी पर रखा गया था।
🔸 पुलिस टीम द्वारा मु0अ0स0 154/26 धारा 95,143(3),143(4),146,127(4),115(2),352,351(3) बीएनएस, 3/14 बालक श्रम(प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, 75/79 किशोर न्याय(बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 एवं 16/17/18 बोन्डेड लेबर सिस्टम (अबोलिशन) अधिनियम 1976 बनाम 1- शिवा त्यागी पुत्र मनोज त्यागी निवासी उकावली थाना बुढाना, मुजफ्फरनगर 2- प्रदीप बालियान पुत्र राजवीर निवासी मांडी थाना तितावी, मुजफ्फरनगर 3- अकिंत बालियान पुत्र प्रदीप बालियान निवासी मांडी थाना तितावी, मुजफ्फरनगर पंजीकृत किया गया। मुकदमा उपरोक्त में शिवा त्यागी व प्रदीप बालियान उपरोक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। यह तीनों लोग मिलकर श्रमिकों के साथ अमानवीय व्यवहार करते हुए मारपीट, गाली गलौच, डराते-धमकाते थे।
🔸 बंधक मुक्त कराये गये सभी 12 श्रमिकों को चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया गया है तथा मनोचिकित्सक से काउंसलिंग करायी जा रही है।
🔸 बंधक मुक्त कराये गये सभी 12 श्रमिकों को NGO’s के माध्यम से मुख्य धारा में लाने हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है।
🔸 मुक्त कराये गये श्रमिकों में से 04 श्रमिकों को उनके परिवारों से मिलवाया गया है तथा शेष श्रमिकों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है साथ ही उनके पुनर्वास हेतु संबन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
🔸बंधक मुक्त कराये गये श्रमिकों को विगत डेढ से दो साल के अनुदान हेतु श्रम विभाग से वार्ता कर पत्राचार करते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्यवाही की जा रही है तथा श्रमिकों के बैंक अकाउंट की जानकारी की जा रही है जिनके बैंक अकाउंट नही है उनके बैंक अकाउंट खुलवाये जा रहे है।
🔸 वर्तमान में शिवा त्यागी व प्रदीप बालियान उपरोक्त को मु0अ0स0 154/26 में जेल भेजने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है।
🔸 पूछताछ में श्रमिकों द्वारा बताया गया अभियुक्त शिवा त्यागी व अंकित बालियान द्वारा उनके एक साथी माह नवम्बर 2025 में टोपी उर्फ अर्जुन की निर्मम हत्या कर दी थी तथा शव को कट्टे में बंद कर फेंक दिया था। जिसमें सम्बन्धित थाने द्वारा शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। इस सम्बन्ध में थाना तितावी पर मु0अ0स0 155/2026 धारा 105,238 बीएनएस बनाम अभियुक्त शिवा त्यागी व अंकित बालियान उपरोक्त पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त शिवा त्यागी को मु0अ0स0 155/2026 में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है तथा अभियुक्त अंकित बालियान उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु सार्थक प्रयास किये जा रहे है।
🔸 मुक्त कराये गये श्रमिकों में से चार श्रमिकों (1-रंजीत पुत्र सहदेव निवासी मुजफ्फरपुर, बिहार 2-जगदीश पुत्र मोहन निवासी सीतापुर, उ0प्र0 3-साहिल पुत्र अकरम निवासी दयालपुर, हरियाणा 4-विक्रम पुत्र वीर सिंह निवासी जोधपुर, राजस्थान) का आज दिनांक 24.06.2026 को 183 बीएनएसएस के अंतर्गत बयान माननीय न्यायालय के समक्ष कराये गये है। अन्य सभी श्रमिकों के बयान भी माननीय न्यायालय के समक्ष कराये जाएंगे।
🔸 फरार/वांछित अभियुक्त व फैक्ट्री संचालक अंकित बालियान उपरोक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया है तथा गिऱफ्तारी के सार्थक प्रयास किये जा रहे है।
🔸इस सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर श्री संजय कुमार वर्मा की बाइट-
Muzaffarnagar, Uttar Pradesh | Jun 24, 2026