अकबरपुर: माती कोर्ट ने नाबालिग लड़की को ले जाने और दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर के जाने व दुष्कर्म की घटना कारित करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय ए0डी0जे0-15 ने अभियुक्त रोहित वर्मा पुत्र हरिओम वर्मा निवासी वार्ड नं-3 जवाहर नगर कस्बा व थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और ₹1,28,000 अर्थदंड से दंडित किया।