कैंपियरगंज: पीपीगंज थाने में पंजीकृत दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने राहुल और जनार्दन को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई
कैंपियरगंज के पीपीगंज थाने में पंजीकृत दुष्कर्म करने के अभियोग में दोष सिद्ध पाए जाने, न्यायालय के द्वारा अभियुक्त राहुल व जनार्दन को, अपराध का दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 10-10 हजार के अर्थ दंड से भी दंडित किया गया, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे, ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के क्रम में न्यायालय ने सुनाई सजा।