लोहरदगा: एडीजे वन की अदालत ने पॉक्सो एक्ट के दोषी 2 युवकों को 20 साल की सजा सुनाई, ₹25 हजार का जुर्माना भी लगाया
स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे वन सह पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने शुक्रवार शाम 3 : 30 बजे नाबालिक दो युवतियों के अपहरण और उनके साथ कथित दुष्कर्म के दोनों आरोपी संतोष मुंडा और अर्जुन मुंडा को बीस साल सश्रम कारावास की सजा का फैसला सुनाया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को अलग से 25 हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया है।