बांसवाड़ा: बांसवाडा जिला एवं सत्र न्यायालय ने ब्राउन शुगर तस्करी में आरोपी साबिर खान को सुनाई 1 वर्ष का कठोर कारावास
बांसवाडा जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर तस्करी के मामले में आरोपी साबिर खान पुत्र शौकत खान निवासी इंदिरा कॉलोनी, बांसवाड़ा को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।मामला वर्ष 2021 का है।