हजारीबाग नगर निगम का बड़ा निर्देश: होटल, अस्पताल, मॉल समेत बड़े संस्थानों को 7 दिनों में कराना होगा पंजीकरण
*ठोस कचरा पैदा करने वाली बड़ी इकाइयों के लिए BWG पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, प्रमाण पत्र नगर निगम कार्यालय में भी करना होगा जमा; नियम नहीं मानने पर कार्रवाई की चेतावनी*
*हजारीबाग |* हजारीबाग नगर निगम ने शहर के होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, अस्पताल, नर्सिंग होम, विवाह भवन, छात्रावास, बड़े आवासीय परिसर, मॉल, मल्टीप्लेक्स, शैक्षणिक संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। निर्धारित मानकों के दायरे में आने वाली इकाइयों को Bulk Waste Generator (BWG) के रूप में अपना पंजीकरण सात दिनों के भीतर कराना अनिवार्य किया गया है।
नगर निगम की ओर से 31 जुलाई 2026 को ज्ञापांक 3292 सा.प्र. के तहत जारी आम सूचना में कहा गया है कि यह निर्देश राज्य शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखंड के उप निदेशक के 16 जून 2026 के पत्रांक 806 के आलोक में जारी किया �