सोनगिरी कुआं इलाके में वर्ष 2017 में हुए पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में पीड़ित परिवार द्वारा दायर 30 लाख रुपए के मुआवजा दावे को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में खारिज कर दिया। न्यायाधीश अश्वनी विज ने कहा कि वादी पक्ष ने पर्याप्त अवसर मिलने के बावजूद कोई गवाह या दस्तावेजी प्रमाण पेश नहीं किया। मामले में मजदूर विजय कुमार की मौत बताई गई थी, जिसे प्रतिवादी के यहां