बेगूसराय: बेगूसराय कोर्ट का फैसला: पुत्र की हत्या में पिता को उम्रकैद
बेगूसराय में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले बहुचर्चित हत्याकांड में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक पिता को अपने ही पुत्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही साथ 15 हजार जुर्माना के सजा सुनाई है। वही प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऋषिकांत की अदालत ने सत्र वाद संख्या 371/2021 (तेघड़ा थाना कांड संख्या 217/2019)