दतिया नगर: निर्माण के नाम पर 11 लाख की धोखाधड़ी, पूर्व कांग्रेस संगठन मंत्री को 5 साल की सजा, अपर लोक अभियोजक ने दी जानकारी।
तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सविता जड़िया की अदालत ने निर्माण कार्य के नाम पर धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के मामले में पूर्व कांग्रेस संगठन मंत्री एवं शासकीय ठेकेदार सुरेश झा को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 3 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक राजेश पस्तोर ने आज मंगलवार 11:00 जानकारी देते हुए बताया कि मामला वर्ष 2021 का है