गाली गलौज व मारपीट से संबंधित मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर ने अभियुक्त शमशुला पुत्र गफ्फार निवासी ग्राम ग्रोर थाना बरौर जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,300 अर्थदंड से दंडित किया।