बलिया: एनडीपीएस एक्ट के मामले में आरोपी को 1 साल 3 माह का सश्रम कारावास की सजा मिली
Ballia, Ballia | May 25, 2026 एनडीपीएस एक्ट के मामले में सुनवाई करते हुए सिविल कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को सोमवार की दोपहर 1 बजे 1 साल 3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी का नाम मनोज तुरहा पुत्र केशवपुरा निवासी अब्दुल कलाम नगर थाना चितबड़ागांव है। आरोपी के खिलाफ चितबड़ागांव थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ था।