#बिहाली में पत्नी हत्यारे को आजीवन कारावास, विश्वनाथ कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
👉बोरगांग चाय बागान में हुई थी खौफनाक वारदात.
👉अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या करने के आरोपी पति सुल्तान प्रजा को अदालत ने IPC की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
👉घटना का विवरण साल 2022 में बिहाली थाना अंतर्गत बोरगांग चाय बागान के ईटाखोला लाइन निवासी सुल्तान प्रजा ने अपनी पत्नी सुमी प्रजा की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।