राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश किए जारी, प्रो. रमेश चंद्रा के खिलाफ विश्वविद्यालय अधिनियम की पालना नहीं करने,, विश्वविद्यालय संसाधन निधियों का दुरुपयोग करने और नियम प्रावधानों के विपरीत जाकर मनमर्जी से कार्य करने के आरोप प्रमाणित पाए गए, जारी आदेशों के अंतर्गत प्रमाणित आरोप के संबंध में उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया,