अकबरपुर: माती कोर्ट ने लाठी-डंडों व पत्थरों से पीटकर हत्या के मामले में 4 अभियुक्तों को 6-6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई
महिला की लाठी-डंडों व पत्थरों से पीटकर हत्या करने के मामले में माती कोर्ट में माननीय न्यायालय एडीजे-4 ने चार अभियुक्तों जगदीश पुत्र राकेश, सोनू पुत्र राकेश, कुलदीप पुत्र कुँवरलाल व राकेश पुत्र जालिमसिंह निवासीगण भूरदेव कहिंजरी थाना रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात को दोषी करार दिया और चारों अभियुक्तों को 6-6 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई और प्रत्येक को ₹11,200