सागर नगर: पत्नी को जलाने के मामले में पति को सागर न्यायालय ने 5 साल की सजा सुनाई, 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
पत्नी को जलाने वाले पति आरोपी महेन्द्र पटैल को धारा- 307 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमके शर्मा सागर की अदालत नेे बुधवार को दंडित किया। मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक दीपक भंडारी ने की। आरोपी के किसी अन्य महिला से संबंध थे जिसको लेकर उसकी पत्नी उसे रोकते थी इसी वजह से विवाद हुआ था।