रविवार को दोपहर लगभग एक बजे प्रेस नोट के माध्यम से बताया गया कि माननीय अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करौठिया की अदालत ने बथाना थाना क्षेत्र के अपराध क्रमांक 161/2018 में आरोपीगण - संग्राम सिंह,विशाल सिंह और तुलसीराम,तीनों निवासी बरखाना, जिला अशोकनगर — को धारा 302/34 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक को 10-10 हज़ार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।