जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम सह विशेष न्यायाधीश मानस कुमार वत्सल ने सिमरी थाना कांड संख्या 191/ 2022 के अभियुक्त डुमरी का रहने वाला मनोज कुमार को 8 माह 20 दिन की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त पर 11 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है। फैसला शुक्रवार को लगभग 3:30 बजे अपराह्न में सुनाई है। जिसे नहीं देने पर अधिक समय जेल में बिताने होंगे।