तारानगर: एनडीपीएस के सात साल पुराने मामले में तारानगर एडीजे कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला, दो आरोपियों को 14-14 साल की कठोर सजा
तारानगर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने साहवा थाने में दर्ज 07 साल पुराने NDPS के एक मामले में हनुमानगढ जिले के मुन्दड़िया निवासी रोशनलाल पुत्र अमीलाल (32) साल व चूरू जिले के राजगढ थाने के गांव राघा बड़ी निवासी राकेश पुत्र हनुमान (40) NDPS में दोषसिद्ध मानते हुए दोनों को 14-14 साल कठोर कारावास व ₹01-01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।