मौदहा: सिसोलर थाना क्षेत्र में नाबालिग को चोट पहुंचाने वाले अभियुक्त को 5 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई
सिसोलर थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती को बुरी नियत से बांह पकड़कर अपने घर ले जाकर मारपीट करने के मुकदमे में 5 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा न्यायालय ने सुनाई है। गत 19 अप्रैल 2020 को इस मामले में धारा 354क, 323 आईपीसी, 8 पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त राजेश यादव उर्फ छोटे पुत्र झुरिया यादव निवासी गढ़ा थाना सिसोलर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।