जगदीशपुर: व्यवहार न्यायालय में न्यायाधीश नीतू कुमारी ने हत्याकांड के आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
व्यवहार न्यायालय के जिला और अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नीतू कुमारी के न्यायालय ने सत्र वाद संख्या 498/27 धारा 302 हत्याकांड के आरोपी गुलशन कुमार पिता स्वर्गीय सुबोध यादव घर गोसाई गांव गोपालपुर को अपराध की धारा 302 भादवि के तहत कठोर आजीवन कारावास और ₹20000 का आर्थिक जुर्माना की सजा सुनाई है न्यायालय ने 27 आर्मस एक्ट के अंतर्गत 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई