गोरखपुर: 21 दिन बाद आवेदन पर लगेगी पेनाल्टी: जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम ने नया नियम लागू किया
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 21 दिन के भीतर ही आवेदन करना होगा।इससे देर हुई तो इस पेनाल्टी देनी पड़ेगी नगर निगम की कार्यकारिणी में महापौर डा. मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में इस पर मुहर लगा दी।यह नियम पहले से बना था लेकिन नगर निगम की कार्यकारिणी ने भी अब इसे मंजूरी दे दी है।21 से 31 दिन के भीतर आवेदन करने पर 20 रुपये देंगे होंगे