जावरा सोमवार 8 दिसंबर 2025 को समय शाम के 5:30 बजे न्यायालय से मिले प्रेस नोट के न्यायालय श्रीमान अरुण सिंह अलावा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील जावरा जिला रतलाम मध्य प्रदेश द्वारा अपने निर्णय दिनांक 4 दिसंबर 2025 को अभियुक्त दिनेश पिता भवरलाल उम्र 53 साल निवासी ग्राम कलालिया को धारा 24 मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषदअधिनियम 2 वर्ष का कठोर कारावास सजा ।