डीग: डीग जिला न्यायालय ने नाबालिक से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹70,000 का जुर्माना लगाया
Deeg, Bharatpur | May 29, 2026 जिला एवं सत्र न्यायाधीश हेमराम गौड़ ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए जुरहरा थाना क्षेत्र में आठ वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी रिंकू सिंह को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न भुगतने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।