अवैध आग्नेयास्त्र रखने के जुर्म में शुक्रवार 3:00बजे को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियंका कुमारी ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया है। न्यायाधीश ने सरकार पक्ष से अभियोजन पदाधिकारी सुजीत कुमार एवं सहायक पदाधिकारी निरशान राज तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता संजय कुमार सिंह की बहस को सुने। तत्पश्चात न्यायालय ने गोगरी थाना क्षेत्र के बड़हरा निवासी राधे