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पेण्ड्रा रोड गौरेला: न्यायिक मजिस्ट्रेट पेंड्रारोड की अदालत ने ऑनलाइन सट्टा और फर्जी वेबसाइट के जरिए धोखाधड़ी मामले में सुनवाई की

अदालत ने 7 मुख्य आरोपियों—प्रकाश केंवट, हर्ष जायसवाल, रितेश सुल्तानिया, मधुर जैन, योगेश देवांगन, विनायक ताम्रकार और राजकुमार कश्यप को आईपीसी की धाराओं में 3 3 वर्ष का कारावास व अर्थदंड और जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 6 के तहत 3 वर्ष के कारावास के साथ 10 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई । साक्ष्य के अभाव में चार अन्य सह-आरोपियों अजय यादव, जितेन्द्र

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