खरगोन में टेमला रोड स्थित एक मामले में युवक की आंख फोड़ने की घटना पर अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपियों सीताराम (46), पवन (21) और ललित (21) को दोषी करार देते हुए प्रत्येक को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास और 1200-1200 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।