भिवानी: तोशाम सीडीपीओ ने अपने कार्यालय में सर्कल सुपरवाइजर की ली बैठक, बाल विवाह रोकने के संबंध में दिए आवश्यक दिशा-निर्देश
तोशाम महिला एवं बाल विकास अधिकारी विभूति बजाज ने कहा है कि बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और यह गैर-कानूनी है। इसकी रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधानों के कार्यान्वयन के साथ समाज में जागृति लाने की आवश्यकता है। बाल विवाह करवाने या बढ़ावा देने में सहायक व्यक्तियों को सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। सीडीपीओ ने सुपरवाइजर को निर्देश दिए।