🔳बाल गृहों की व्यवस्थाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समिति ने जताई नाराजगी
🔳अपर कलेक्टर श्री नीलाम्बर मिश्र की अध्यक्षता में निरीक्षण, रिकॉर्ड संधारण और परामर्श व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
🔳कटनी -बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण, शिक्षा और पुनर्वास व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। कलेक्टर श्री आशीष तिवारी के निर्देश पर गठित जिला स्तरीय निरीक्षण समिति ने मिशन वात्सल्य अंतर्गत संचालित बाल देखरेख संस्थाओं का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जमीनी हकीकत परखी। निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों पर समिति ने कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित प्रबंधन को व्यवस्थाएं तत्काल दुरुस्त करने की हिदायत दी।
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संशोधित 2021) की धारा 54 के प्रावधानों के तहत गठित जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का नेतृत्व अपर कलेक्टर श्री नीलाम्बर मिश्र ने किया। समिति में जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग सदस्य सचिव तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री योगेश सिंह बघेल, डॉ. पूजा हिन्दूजा, डॉ. संदीप निगम, पर्यावरणविद श्री निर्भय सिंह एवं डॉ. अशोक चौदहा सदस्य के रूप में शामिल हैं।
समिति ने आसरा बाल गृह, लिटिल स्टार फाउंडेशन बालिका गृह, आशा किरण बाल गृह एवं किलकारी विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी का निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों को उपलब्ध आवास, भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की स्थिति का बारीकी से परीक्षण किया गया। समिति सदस्यों ने बच्चों से सीधे संवाद कर सुविधाओं और व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली।
*बालिका गृह की व्यवस्थाओं पर समिति सख्त*
निरीक्षण के दौरान बालिका गृह में बालिकाओं की व्यक्तिगत नस्तियों का उचित ढंग से संधारण नहीं किए जाने, परामर्श व्यवस्था की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं होने तथा संस्था कर्मचारियों के दायित्वों के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिए जाने पर समिति ने कड़ी अप्रसन्नता व्यक्त की। समिति ने प्रबंधन को स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि बच्चों से संबंधित रिकॉर्ड, परामर्श, देखरेख और पुनर्वास जैसी व्यवस्थाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी
समिति ने संस्था अधीक्षकों को बच्चों के पुनर्वास को प्रभावी बनाने, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित करने तथा शिक्षा एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही बाल देखरेख संस्थाओं के संचालन में निर्धारित नियमों और मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया।
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Katni, Madhya Pradesh | Sep 29, 2026