लाडपुरा: कोटा महिला उत्पीड़न कोर्ट ने जानलेवा हमला करने के मामले में दो आरोपियों को सुनाई 5-5 साल की सजा
Ladpura, Kota | Jun 3, 2024 जानलेवा हमला करने के 5 साल पुराने मामले में सोमवार को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न कोर्ट क्रम एक ने दो आरोपी पारस कुमार उर्फ पवन और आमिर और चिंटू को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 13-13 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी में सामने आया कि साल 2019 आरोपियों ने युवक पर जानलेवा हमला किया था।