अपर सत्र न्यायाधीश ने शुक्रवार दोपहर 12 बजे पॉक्सो एक्ट में दोषी जुल्फिकार उर्फ कल्लू को 20 वर्ष कठोर कैद की सजा सुनाई, साथ ही 50 हजार रूपये अर्थदंड भी लगाया, अर्थदंड की धनराशि में से 40 हजार रूपये पीड़िता को दिए जायेंगे। इस मामले में तीन आरोपी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त हो गए, मामला करीब तीन वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ कई बार दुष्कर्म किया।