गाज़ीपुर: अदालत का फैसला: चाकू से गोंद कर हत्या के मामले में अभियुक्ता कमलेशी देवी को 10 साल की सजा और ₹25 हजार का अर्थदंड
गाजीपुर की अदालत ने चर्चित मनीष हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। एडीजे प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने हत्या के मामले में अभियुक्ता कमलेशी देवी को दोषी करार देते हुए 10साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला साल 2023 में बड़ेसर थाना क्षेत्र के मनोरथपुर गांव का है, जहां युवक मनीष कुमार सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी।