सिमडेगा: सिमडेगा एडीजे की न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड में दो दोषियों को उम्रकैद एवं लगाया जुर्माना
सिमडेगा के एडीजे नरंजन सिंह की अदालत ने सोमवार 1बजे महाबुआंग थाना कांड के चर्चित दोहरे हत्याकांड में आरोपी सावन होरो और मैनुअल कुंडलना को आजीवन कारावास की सजा एवं दोनों पर 21-21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। 31 जनवरी 2020 को प्रेम प्रसंग में शादी का विरोध करने पर आरोपियों ने प्यारी टोप्पो और उनके नाती अभिषेक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी।