बुलंदशहर: कोर्ट ने गैंगस्टर को 2 साल का कारावास और ₹5000 के अर्थदंड की सजा सुनाई
साल 2023 में संगठित गिरोह बनाकर लोगों में भय फैलाने और अवैध तरीके से धन अर्जित करने वाले आरोपी भूरा को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामला थाना शिकारपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 485/2023 से जुड़ा हुआ है, जिसमें गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई थी। पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर 26 मार्च 2026 को एडीजे-08 न्यायालय के न्यायाधीश