मुसाफिरखाना: नाबालिग से छेड़खानी मामले में आरोपी को पांच साल की कठोर सजा
अमेठी पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सुलतानपुर की विशेष अदालत ने 2017 के नाबालिग से छेड़खानी मामले में आरोपी को पांच साल कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियुक्त को दुष्कर्म और पॉक्सो अधिनियम के आरोपों में बरी किया गया। मामला और पुलिस कार्रवाई की पूरी जानकारी।