घाटमपुर क्षेत्र में करीब चार साल पहले किशोरी को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे-14पॉक्सो एक्ट की कोर्ट ने आरोपी अमीर को दोषसिद्ध करते हुए उसे दस साल के कारावास की सजा सुनाई।इसके साथ ही उसपर बीस हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है।एडीजीसी अमित सिंह चौहान ने मंगलवार शाम 6बजे बताया अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की सजा बढ़ा दी जाएगी।