मुरैना जिला न्यायालय ने नाबालिग अनुसूचित जाति की बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी कृष्णा उर्फ राधाकृष्णा को पोक्सो व एससी-एसटी एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास व 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। डीएनए रिपोर्ट व पीड़िता के बयान को ठोस मानते हुए अदालत ने दोष सिद्ध किया। अभियोजन की प्रभावी पैरवी निर्णायक रही। यह फैसला सख्त संदेश माना जा रहा है।