राज्य शासन द्वारा 1 अप्रैल 2024 से नगर निगम क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानों/बार/वाईन आउटलेट को बंद किया जाकर मदिरा का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंधित क्षेत्र में मदिरा के अवैध भंडारण विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण को दृष्टिगत प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी निधि जैन द्वारा जिले के कार्यपालिक बल की प्रथक प्रथक टीम गठित की गई।