दिल्ली के निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर सरकार का सबसे बड़ा प्रहार! '15 जुलाई 2026 तक स्कूल स्तर पर फीस रेगुलेशन कमेटी बनाना अनिवार्य, नियम तोड़े तो सीधे सरकारी अधिग्रहण'; शिक्षा सुरक्षा नियमों और फीस विनियमन नीतियों की घोषणा से मची भारी खलबली- दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 के अंतर्गत अब आगामी 15 जुलाई 2026 तक सभी निजी स्कूलों के लिए School Level Fee Regulation Committee (SLFRC) का गठन करना कानूनी रूप से अनिवार्य घोषित कर दिया गया है।
#channel4newsdelhincr #DelhiSchoolFeeAct2026 #PrivateSchoolLootClosed #FeeRegulationCommittee #DelhiEducationReform
Delhi, India | Jul 4, 2026