मुख्यमंत्री श्रीमती @gupta_rekha जी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि पर सख्त लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।
Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025 के तहत School Level Fee Regulation Committee (SLFRC) के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
15 जुलाई तक सभी Private Unaided Schools में SLFRC का गठन किया जाएगा, जिसमें अभिभावकों और शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
अब स्कूल निर्धारित प्रक्रिया के बिना फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड, मान्यता निलंबन/रद्द करने अथवा सरकारी अधिग्रहण तक की कार्रवाई का प्रावधान है।