बदायूं: मा0 न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट ने गला घोटकर हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास और ₹55,000 अर्थदंड की सजा सुनाई
Budaun, Budaun | May 26, 2026 मा0 न्यायालय एडीजे-10 कोर्ट, बदायूँ द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील उर्फ स्वामी को धारा 103(1) बीएनएस के अपराध में आजीवन कारावास के दण्ड व 50,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, दोषसिद्ध अभियुक्त सुनील उर्फ स्वामी को धारा 351(2) बीएनएस के अपराध में 02 वर्ष के कारावास के दण्ड व 5,000/-रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।