इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूट्यूबर एल्विस यादव की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ में याचिका खारिज कर दी है। आज सोमवार को दोपहर करीब 1:00 बजे के आसपास इसकी जानकारी सामने आई है।