वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में इटावा पुलिस द्वारा मजबूत पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप थाना सैफई में धारा 279/338 से संबंधित किसी को चोट पहुंचाने के मामले में न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा।न्यायालय ने अभियुक्त सागर राजौर पुत्र अरविंद को सुनाई सजा, पुलिस मीडिया सेल के माध्यम से मंगलवार शाम 6:30 बजे मिली जानकारी।