मधेपुरा: पुरैनी थाना क्षेत्र: 10 साल पुराने हत्याकांड में अदालत ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी को किया बरी
करीब 23 साल पुरानी एक हत्याकांड में गुरुवार को अदालत ने आरोपी को साक्षी के अभाव में बड़ी कर दिया मामला 26 फरवरी 2023 का है मंटू मेहता हत्याकांड में सफलता निवासी शेख मंटू उर्फ मोहम्मद परवेज को अदालत में लंबी सुनवाई के बाद नो गवाहों का न्यायालय में परीक्षण कराया गया एडीजे 4 न्यायाधीश धीरेंद्र राय की अदालत में आरोपी शेख मंटू को साक्ष के अभाव में रिहा कर दिया