Public App Logo
Jansamasya
Cricket
���ादी
Crimenews
Karnataka
Aap
Bareilly
���प
Agra
Abvp
Biharnews
Fatehpur
Jodhpur
Amitshah
Live
Westbengal
Yogiadityanath
Trending
Tejashwiyadav
���ोगी_आदित्यनाथ
Aamaadmiparty
Arvindkejriwal
Sachinpilot
Innovation
Rahul
Indianews
���ंगाल
Gwaliornews
New_delhi
���िल्ली_मेट्रो

जशपुर: वाहन स्वामी को अन्य राज्य की आबंटित पंजीकरण चिन्ह का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला परिवहन कार्यालय में करना होगा

Jashpur, Jashpur | Apr 2, 2026
परिवहन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 47 के तहत कोई भी वाहन 12 मास से अधिक किसी राज्य में रखी अथवा संचालित की जाती है तो उस राज्य का पंजीयन चिन्ह लेना अनिवार्य है। अधिकांश वाहन स्वामियों द्वारा सीमावर्ती राज्य जैसे झारखण्ड, उड़ीसा राज्य की पंजीयन चिन्ह आबंटित कराकर छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित की जा रही है जो कि केन्द्र

MORE NEWS

जशपुर: वाहन स्वामी को अन्य राज्य की आबंटित पंजीकरण चिन्ह का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जिला परिवहन कार्यालय में करना होगा - Jashpur News