कोल: धोखाधड़ी और SC/ST एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा, ₹50 का लगाया जुर्माना
Koil, Aligarh | Apr 1, 2026 खैर क्षेत्र से संबंधित धोखाधड़ी और एससी एसटी एक्ट के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पुलिस की प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने के क्रम में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत आरोपी को दोषी करार दिया है।न्यायालय ने दोषी करार देते हुए आरोपी गिर्राज किशोर को 5 वर्ष के कारावास की सजा व 50000 रुपए जुर्माना लगाया है।